कटनी जिले के दो अवैध कॉलोनाइजर को नोटिसः

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील के दो अवैध कालोनाईजरों को अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। जिसमें अवैध कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। बरही तहसील में बिना कालोनाईजर लाइसेंस, भूमि का डायवर्सन कराए अवैध प्लाटिंग करते हुए खसरे मे दर्ज कृषि भूमि का पांच-पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा ने किया है। 

कॉलोनाईजर बरही निवासी त्रिवेणी अग्रवाल ने ग्राम बरही पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित 0.536 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2021-22 में कृषि भूमि के तौर पर खसरे में दर्ज है, इसी भूमि में बगैर कॉलोनाईजर लाइसेंस लिए भू-खंडों की ब्रिकी पांच व्यक्तियों को की गई। इसके अलावा बरही तहसील के ही ग्राम जगुवा निवासी राकेश कुमार मिश्रा ने बरही स्थित 0.405 हेक्टेयर भूमि जो 2021-22 मे खसरे मे कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है उसे भी राकेश कुमार ने बिना कॉलोनाईजर लाईसेंस के पांच भू-खंडो का रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया। 

इन्हीं दोनों मामलों में कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कलेक्टर ने दोनों कॉलोनाइजर त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा को अवैध कॉलोनी के सभी चिन्हांकन, सभी प्रकार के निर्माण 15 दिन में हटाने के लिए कहा है। 


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